छात्रों की आत्महत्या के मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के नाम खास गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस के तहत कोचिंग रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। इसमें अब 16 साल से कम उम्र वाले छात्र कोचिंग में दाखिला नहीं ले सकते हैं। कोचिंग संस्थानों के लिए जारी गाइडलाइंस यहां देख सकते हैं।
केंद्र सरकार की तरफ से कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइंस (Guidelines for Coaching) के अनुसार, अब कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र वाले छात्र एडमिशन नहीं ले सकते हैं। निजी कोचिंग केंद्रों की अनियमित वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए, कानूनी ढांचे की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। साथ ही कोचिंग क्लास के रजिस्ट्रेशन (Coaching Registration) के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं।
छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों और कोचिंग के द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके मुताबिक देश में कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के छात्रों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। भ्रामक वादे नहीं कर सकेंगे और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकेंगे।
कोचिंग को माननी होगी ये शर्तें
- कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स की योग्यता कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए। टीचर्स के पास संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी ऐसे शिक्षक या व्यक्ति की सेवाएं लें, जिसे किसी अपराध के लिए दोषी ना ठहराया गया हो।
- कोचिंग में एडमिशन लेने आ रहे बच्चों के माता-पिता और छात्रों से भ्रामक वादे नहीं करने होंगे। ना ही रैंक या अच्छे अंक की गारंटी देनी होगी। 100 फीसदी प्लेसमेंट की गारंटी वाले विज्ञापन पर रोक लगाना होगा।
- 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी का नामांकन ना करें या उसके बाद ही विद्यार्थी का नामांकन होना चाहिए। कोचिंग में दाखिला लेने वाले छात्रों की सारी डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए।
- किसी भ्रामक बात को प्रकाशित करना या प्रकाशित करवाना या प्रकाशन में भाग नहीं लेना होगा। कोचिंग की गुणवत्ता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित विज्ञापन नहीं छपवाने होंगे।
- कोचिंग सेंटर को अलग-अलग कानूनों, नियमों, विनियमों आदि का पालन करना होगा। कोचिंग सेंटर को विभिन्न पाठ्यक्रमों/पाठ्यचर्या का उल्लेख करते हुए एक प्रॉस्पेक्टस जारी करना होगा। उनके पूरा होने की अवधि, कक्षाओं की संख्या, व्याख्यान, ट्यूटोरियल, छात्रावास सुविधाएं आदि की फीस, आसान निकास नीति, शुल्क वापसी आदि ये विवरण भी यहां प्रदर्शित किए जाएंगे।
- अगर छात्र ने कोर्स के लिए पूरा भुगतान कर दिया है और बीच में ही कोर्स छोड़ रहा है, तो निर्धारित अवधि तक छात्र को पूर्व में जमा की गई फीस में से धनराशि वापस कर दी जाएगी। कोचिंग सेंटर, हॉस्टल फीस और मेस फीस आदि भी वापस कर दी जाएगी।